Azam Khan News : समाजवादी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने हर्जाने के 10 हजार रुपये की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट से समय देने की गुहार लगाई है. बता दें कि दरअसल, अब्दुल्ला आजम खान का डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है.रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर विचार चल रहा है. अदालत ने इस मामले में आजम खान पक्ष पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया. अब हर्जाने की रकम जमा करने के लिए आजम खान पक्ष ने समय की मांग की है.
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अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से मांगा समय
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, इस प्रकरण में गवाहों की गवाही हो चुकी है और बचाव पक्ष ने पीडब्ल्यू 8 एसआई प्रवीण कुमार पुनः जिरह करने हेतु रिकॉल का प्रार्थना पत्र दिया था. हालांकि, यह प्रार्थना पत्र अदालत ने निरस्त कर दिया गया है. आदालत ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए कहा कि, केवल समय विलंब करने की कोशिश है. इसके साथ ही 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया गया. बचाव पक्ष ने इसे लेकर प्रार्थना पत्र दिया कि 10,000 रुपये का इंतजाम करने के लिए कुछ समय दिया जाए. अदालत ने इस पर 18 सिंतबर की तिथि नियत की है.
जब उनसे पूछा गया कि कितना समय मांगा गया था तो अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दो सप्ताह का समय मांगा गया है लेकिन पत्रावली अंतिम चरण में है और गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत की है. मालूम हो कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और दोनों का ही उपयोग किया.
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