UP News: गौतमबुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने तीन साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है एवं उसपर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजन अधिकारी (सरकारी वकील) जे पी भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पास्को-द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही एवं और साक्ष्यों के आधार पर सागर को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अदालत ने उसपर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
ADVERTISEMENT
भाटी ने बताया कि 2020 में दादरी थानाक्षेत्र में जब यह बच्ची सागर की बहन के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी तब उसके साथ यह वारदात हुई. उनके अनुसार एक दिन बच्ची की ट्यूटर की तबीयत खराब थी, ऐसे में उसने सागर से बच्ची को ट्यूशन पढ़ा देने को कहा.
सरकारी वकील ने बताया कि सागर बच्ची को अपने घर की छत पर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. भाटी के अनुसार बच्ची ने घर जाकर सागर की करतूत के बारे में बताया था जिसके बाद बच्ची के पिता ने उसके खिलाफ थाना दादरी में मुकदमा दर्ज करवाया था.
ADVERTISEMENT