मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

यूपी तक

01 Aug 2024 (अपडेटेड: 01 Aug 2024, 02:56 PM)

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्ज़ी की खारिज कर दी है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद. (File Photo)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद.

follow google news

Mathura Shri krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Case : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्ज़ी की खारिज कर दी है. फैसला आने के बाद  मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  बता दें कि यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है. 

यह भी पढ़ें...

मुस्लिम पक्ष को झटका

बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाहीम ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.  हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थीं, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी.  वहीं  सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी .

गौरतलब है कि 2020 में, वकील रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य पक्षकारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया था. ये याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे ‘सुनवाई योग्य’ माना. ढाई साल के समय के बाद, उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गईं. चूंकि मथुरा जिला अदालत में ही इन याचिकाओं पर अलग अलग निचली अदालतें विभिन्न चरणों में सुनवाई कर रही थीं. मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए हिंदू पक्षकारों की अर्जी पर मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समेकित निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाएं अपने पास तलब की थीं.    

    follow whatsapp