जेल में बेद मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

समर्थ श्रीवास्तव

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

Uttar Pradesh News : गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. गैंगस्टर मामले में मिली मुख्तार अंसारी को राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर लगी है. सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

मुख्तार को मिली राहत

हालांकि सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाईकोर्ट ने नहीं माना है. हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने से किया इंकार कर दिया है. बता दें कि मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

10 साल की हुई है सजा

आपको बता दें कि साल 2009 में गाजीपुर के करंडा थाने में हुई कपिल देव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद में मीर हसन पर जानलेवा हमला के मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था. वहीं गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई थी. 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को मुख्तार ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

फिलहाल जेल में ही रहेगा माफिया

फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा.  कुछ और मामलों में मिली सजा के कारण मुख्तार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं, अब तक कुल 6 मामले मे मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT