जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, मिली 7 साल की सजा, लगा जुर्माना
Mukhtar Ansari news: जेलर को धमकाने के एक मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा का ऐलान हुआ है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…
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Mukhtar Ansari news: जेलर को धमकाने के एक मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा का ऐलान हुआ है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार दिया. मुख्तार को 7 साल की कैद के साथ 37 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा मिली है. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया.
गौरतलब है कि 2003 में लखनऊ कारागार के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.
‘मुख्तार अंसारी ने तान दी थी पिस्टल’
अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उनसे गाली गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी. इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.
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आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर प्रयागराज एमपी/एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमों में ट्रायल चल रहा है. मुख्तार पर सबसे बड़ा मुकदमा मऊ में ठेकेदार की हत्या का है. मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में अजय राय के भाई के हत्या के मामले में भी मुकदमा दर्ज है. आजमगढ़ और गाजीपुर में भी दर्ज मुकदमों में ट्रायल चल रहा है. मुख्तार अंसारी पर 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के हैं.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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