बांदा: मासूम से कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, 30 हजार का लगाया जुर्माना
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक कोर्ट ने एक कुकर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार…
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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक कोर्ट ने एक कुकर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. आरोपी ने 2017 में एक 6 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी.
पुलिस ने आरोपी को गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन की तरफ से 6 गवाह पेश किए गए और आज बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. मामले की सरकारी अधिवक्ता ने पुष्टि की है.
मामला पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां महोबा जिले चरखारी क्षेत्र का रहने वाला आरोपी पैलानी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहता था. 11 जून 2017 को देर शाम एक मासूम दुकान में सामान लेने गया था. आरोपी रामबाबू ने बहला फुसलाकर आरोपी को पकड़ लिया और पास के जंगल में ले जाकर कुकर्म की घटना को अंजाम दे दिया.
मासूम देर रात रोते हुए घर पंहुचा और परिजनों से आपबीती बताई थी. जिसके बाद मासूम बच्चे की मां की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
मामला विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था. कोरोना के कारण 2 वर्ष देर हुआ. आज बुधवार को कोर्ट ने तमाम दलीलों के बाद आरोपी रामबाबू को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है,. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोपी अभी भी जेल में बंद है.
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कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि मामला 11 जून 2017 का है, जहां पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बालक जिसकी उम्र 6 वर्ष थी. आरोपी रामबाबू जो महोबा के चरखारी का रहने वाला था. पैलानी में किराए के मकान में रहता था. शाम 7 बजे उस बालक को बहला फुसलाकर कर बगिया जंगल की तरफ ले गया और वहां उसका कुकर्म किया. बालक के मां की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. 6 गवाह पेश किए गए. मामला साबित होते ही जज ने 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई हुई है. आरोपी 4 साल से जेल में है. अभी तक जमानत नहीं हुई है. लगभग 30000 का जुर्माना लगाया गया है.
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