लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को सुप्रीम कोर्ट ने दी ये राहत

संजय शर्मा

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए दिल्ली में रहने की इजाजत दी है.

मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.

आशीष ने अपनी बीमार मां की देखभाल और बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने मानवीय आधार पर इजाजत दे दी है. बता दें कि आशीष की बीमार मां का इलाज दिल्ली के राममोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी इजाजत देते हुए शर्त लगाई है कि आशीष विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा और न ही मीडिया को संबोधित नहीं करेगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आशीष पर उत्तर प्रदेश की सरहद में प्रवेश करने पर लगी रोक जारी रहेगी.

गौरतलब है कि 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और जेल से रिहाई के एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश, दिल्ली/एनसीआर छोड़ने का निर्देश दिया था.

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बता दें कि 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे. इस हिंसा में 8 लोग मारे गए थे.

प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी द्वारा चार किसानों को कुचल दिया गया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किसानों द्वारा पीट पीटकर मार दिया गया था। उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी.

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