मुर्गी, बकरी, भैंस, पायल चोरी जैसे 12 केसों में फंसे सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने दी ये राहत

आमिर खान

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Azam Khan
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UP Politics: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ साल 2019 में ऐसे कई केस दर्ज किए गए थे, जो सुर्खियों में रहे थे. आजम खान के खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे करीब 12 केस दर्ज किए गए थे. आरोप था कि रामपुर के यतीम खाना यानी वफ्फ की जमीन पर बने घरों को जबरन खाली करवाने और तोड़ने का. आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए ये केस काफी चर्चाओं में रहे थे. अब इन केसों में  पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.     

बता दें कि इन सभी 12 मामलों में अलग-अलग केस दर्ज किए गए और फिर पुलिस ने जांच करके सभी मामलों में अलग-अलग आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल कर दिए. इन मामलों में आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चलाए जा रहे थे. अब कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए इन सभी केसों को एक साथ कर दिया है और सभी की सुनवाई एक ही जगह करने का आदेश दे दिया है. बता दें कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

आजम खान की तरफ से की गई थी अपील 

आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि कोर्ट से उन्होंने इन सभी मुकदमों को एकजुट कर एक जगह मुकदमा लड़ने की अपील की थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहत दी और इन सभी मामलों की एक ही जगह पर सुनवाई करने का आदेश जारी कर दिया.

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आजम खान के खिलाफ किन-किन आरोपों में दर्ज हैं मुकदमे?

आजम खान के वकील ने बताया कि इन 12 केसों में भैंस चोरी, बकरी चोरी, 5 हजार की लूट, बर्तन चोरी, पायल चोरी जैसे आरोप हैं. साजिश के तहत ये आरोप आजम खान पर लगाए गए थे. उनपर आरोप लगाया गया कि जो लोग यतीम खाने में रह रहे थे, उनके घर तोड़े गए और उनके घरों से भैंस, बकरी और तमाम चीजों की लूटपाट की गई. 

आजम खान के वकील का कहना है कि अब ये सभी 12 केस एक साथ क्लब होकर चलेंगे. अब इनका फैसला एक ही बार में हो जाएगा. ये आजम खान को बड़ी राहत है.

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