Uttar Pradesh News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. शनिवार को अफजाल को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद ही उनकी सांसदी चली गई. लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है. आपको बता दें कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सजा सुनाई थी. गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना लगाया गया है.
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जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार, अगर किसी भी जन प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसे में उसकी सदयस्ता रद्द हो जाती है. वहीं, अफजाल अंसारी को मिली चार साल की सजा के बाद से ही उनकी सांसदी जाना तय मानी जा रहा थी.
बता दें कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार अफजाल विधायक रहे हैं तो दो बार सांसद भी चुने गए हैं.अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था. केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था.
क्या है मामला?
बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसका फैसला शनिवार को आया. ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने चुनावी रंजिश में बीजेपी विधायक की हत्या करा दी थी. यूपी में साल 2002 के विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया था.
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