सहारनपुर के 3 युवकों को छत्तीसगढ़ में भीड़ ने मार डाला, इस मॉब लिन्चिंग की कहानी भयावह है! 

यूपी तक

18 Jun 2024 (अपडेटेड: 18 Jun 2024, 04:54 PM)

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले दो युवकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौत हो गई है. रायपुर जिले के आरंग में बीते 7 जून को मॉब लिंचिंग में तीन युवक घायल हो गए थे.

Chhattisgarh Mob Lynching

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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले दो युवकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौत हो गई है. रायपुर जिले के आरंग में बीते 7 जून को मॉब लिंचिंग में तीन युवक घायल हो गए थे, वहीं मंगलवार यानी 18 जून को इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया.  बता दें कि बीते गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात आरंग थाना क्षेत्र में तीन युवक ट्रक में पशुओं को भरकर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में 10-12 युवकों ने उनका पीछा किया. महानदी पुल पर उन्होंने ट्रक को घेर लिया और ट्रक में सवार तीनों युवकों की पिटाई कर दी. इनमें से एक युवक का शव महानदी में मिला, दूसरे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई जबकि तीसरे युवक की भी आज मौत हो गई. 

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यूपी के दोनों थे युवक

जानकारी के मुकताबिक तीनों युवक चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान सहारनपुर के रहने वाले थे और ट्रक में सवार थे. आरोपी युवकों ने उन पर गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि भीड़ ने चांद मियां और गुड्डू खान की पिटाई कर उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया था.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि इस महीने की सात तारीख को रायपुर और महासमुंद जिले की सीमा में स्थित आरंग इलाके में मवेशियों से भरे वाहन में सवार लोगों पर कथित रूप से भीड़ ने हमला कर दिया था. जिसमें दो मवेशी ट्रांसपोर्टर गुड्डू खान (35) और चांद मिया खान (23) की मौत हो गई और सद्दाम कुरैशी (25) गंभीर रूप से घायल हो गया था. तीनों उत्तर प्रदेश के निवासी थे. कुरैशी को रायपुर के श्री बालाजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार को उसे वहां से सरकारी डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां वह वेंटिलेटर पर था. कुरैशी के चचेरे भाई शोहेब खान ने बताया कि मंगलवार को डीकेएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

 रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर ने भी कुरैशी की  मौत की पुष्टि की और बताया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता शोहेब खान ने दावा किया कि, 'चांद ने उसे फोन पर बताया था कि जब तीनों मवेशी से लदे ट्रक में महासमुंद से आरंग की ओर जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों में सवार कुछ लोगों ने उनका पीछा किया. ट्रक का एक टायर फटने के बाद पीछा कर रहे लोगों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.'

पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राठौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है.
 

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