ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मंदिर विवाद का क्या हो ‘सॉल्यूशन’? CM योगी आदित्यनाथ ने बताया

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31 Jul 2023 (अपडेटेड: 31 Jul 2023, 08:09 AM)

Uttar Pradesh News: इस समय पूरे देश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Controversy) चर्चा का केन्द्र बना हुआ है. ज्ञानवापी मस्जिद क्या असल में…

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Uttar Pradesh News: इस समय पूरे देश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Controversy) चर्चा का केन्द्र बना हुआ है. ज्ञानवापी मस्जिद क्या असल में पहले मंदिर था इस बात को लेकर देश में लगातार बहस चल रही है. इस मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने-अपने दावे हैं. इन सभी चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे, तो विवाद होगा.

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सीएम योगी ने कहा कि, ‘त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे. इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो.’

ज्ञानवापी मामले पर कही ये बात

न्यूज एंजेंसी ANI के पॉडकास्ट में पूछे गए सवाल में सीएम योगी ने कहा कि, भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, वह देखे न. त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे. वहां ज्योतिर्लिंग हैं, देवप्रतिमाएं हैं. दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं.’ सीएम योगी ने आगे कहा कि, ‘अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही. सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है. मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए.’  बता दें कि ANI का ये पूरा पॉडकास्ट अभी प्रसारित नहीं हुआ है.

कोर्ट के फैसले का इंतजार

गौरतलब है कि वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दे दी थी. इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट को मामला ट्रांसफर कर दिया. हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. एएसआई सर्वे पर फैसला आने वाला है.

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