Uttar Pradesh News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की (Rahul Gandhi) की सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है. दरअसल, पीएम मोदी के सरनेम मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी.
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2019 में दिया था बयान
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी.
अमेठी से भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव?
बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं. वहीं कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के अमेठी से भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
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