इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अवमानना के एक मामले में कोर्ट में सही समय पर पेश न होने पर सीईओ ऋतु महेश्वरी के यह खिलाफ कार्रवाई की गई है.
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गौतमबुद्ध नगर के सीजीएम को ऋतु महेश्वरी को कस्टडी में लेकर हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने ऋतु महेश्वरी को 13 मई को पेश होने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने ऋतु महेश्वरी के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया है.
नोएडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से यह विवाद जुड़ा है. हाई कोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का आदेश दिया था. उस वक्त इस फैसले के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, मगर उसे वहां से राहत नहीं मिली थी.
इसके बाद अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर ऋतु महेश्वरी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी.
गुरुवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सीईओ ऋतु महेश्वरी को कोर्ट में पेश होना था, मगर वह नहीं पेश हुईं. जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. बता दें कि 5 मई को ऋतु माहेश्वरी को आदालत ने सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
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