उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सिडेंट केस में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की राऊज एवन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह मामला 2019 में सामने आया था, जब उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी. एक ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें लड़की अपनी दो मौसी और वकील के साथ यात्रा कर रही थी.
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इस हादसे में पीड़िता की एक मौसी की मौत हो गई थी. पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अपने फैसले में कोर्ट का कहना है कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं मिले हैं.
अदालत चार आरोपियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ 21 दिसंबर को आरोप तय करेगी. आपको बता दें कि 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा सेंगर पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के लिए भी दोषी ठहराए गए थे.
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