वाराणसी स्थित स्वयं-भू भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के जमीन विवाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट गुरुवार, 9 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी. दरअसल, विवादित जमीन का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर कोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना है.
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वाराणसी के सिविल जज के आदेश को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती
मामले में, वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था. इस आदेश को हाईकोर्ट में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी.
अर्जी में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है. ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है. यह गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए.
कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
कोर्ट ने लंबी बहस के बाद 31 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत के फैसले से यह तय होगा कि वाराणसी सीनियर डिवीजन सिविल जज का आदेश सही है या नहीं. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच दोपहर के वक्त अपना फैसला सुना सकती है.
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