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लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया जाए.
बता दें कि यह फैसला जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने राज्य सरकार को दिया है.
रिटायरमेंट उम्र को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी, जिसपर अब कोर्ट का यह फैसला आया है.
बता दें कि हाई कोर्ट के इस फैसले को लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल कोर्ट का यह फैसला चर्चाओं में बना हुआ है.
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