यूपी में एक व्यक्ति अपने नाम से कितनी जमीन खरीद सकता है? लैंड डील करने से पहले जान लें नियम

हर्ष वर्धन

20 Jun 2024 (अपडेटेड: 20 Jun 2024, 11:17 AM)

UP News: हर एक आम आदमी का सपना होता है कि उसके नाम पर अपनी जमीन हो. इसे हासिल करने के लिए वह दिन-रात मेहनत भी करता है. इन्हीं सब सवालों का जवाब यूपी Tak ने शाहजहांनपुर में तैनात नायब तहसीलदार (सदर) से खास बात की.

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UP News: हर एक आम आदमी का सपना होता है कि उसके नाम पर अपनी जमीन हो. इसे हासिल करने के लिए वह दिन-रात मेहनत भी करता है. आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी या लैंड में निवेश आज ही से नहीं बल्कि बीत काफी समय से चला आ रहा है. भारत में निवेश के लिए हमेशा से लोग जमीन खरीदते आए हैं. मगर, कभी-कभी जानकारी के आभाव में गलती भी हो जाती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक आदमी अपने नाम पर कितनी जमीन (कृषि) खरीद सकता है, जमीन खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान देना होता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब यूपी Tak ने शाहजहांनपुर में तैनात नायब तहसीलदार (सदर) आशीष सक्सेना से पूछा है. खबर में आगे जानिए आशीष सक्सेना ने हमें क्या-क्या बताया.

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यूपी में कौन कितनी रख सकता है जमीन?

 

नायब तहसीलदार (सदर) आशीष सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. पूरे देश में जमीन रखने का एक-सा कानून नहीं है. ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है. 

 

 

जमीन खरीदने से पहले दें इन बातों का ध्यान

नायब तहसीलदार (सदर) आशीष सक्सेना के अनुसार,

  •  "जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं तो इस बात की तस्दीक कर लें कि भूमि सरकारी न हो. आपको खतौनी में यह देखना होगा कि वो जमीन श्रेणी 1 (क) की होनी चाहिए."
  • "जब आप खतौनी को देखेंगे तो उसपर 16vडिजिट के एक कोड होगा, जिसका आखिरी अंक 12 होना चाहिए. अगर ऐसा न हो तो आप सावधान हो जाइए."
  •  "आप जब कोई जमीन खरीदने जाएं तो सीएच 41 और 45 में यह देख लीजिए कि वह भूमि चकरोड, मरघट, खलिहान, चारागाह में न आ रहीं हो."
  •  "जमीन का नक्शा देखने के साथ-साथ रेजिस्ट्री ऑफिस में उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देखें."
  • "ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आप जमीन किसी SC/ST समाज के शख्स से खरीद रहे हैं तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी होगी. अगर बिना परमिशन खरीदेंगे तो वह जमीन राज्य सरकार के पक्ष में चली जाएगी."
  • "जमीन खरीदने से पहले इस बात की जानकारी लेनी भी जरूरी है कि भूमि किसी बैंक में बंधक न हो, अन्यथा दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा."
  •  "वहीं, जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर देख लें कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उसपर उसका कब्जा है भी यह नहीं."

 

 राज्य  कितने जमीन खरीद सकते हैं
  केरल   7.5 एकड़
  महाराष्ट्र  54  एकड़
  पश्चिम बंगाल  24.5 एकड़
  बिहार  15 एकड़
  हिमाचल प्रदेश  32 एकड़
  कर्नाटक  54 एकड़
  उत्तर प्रदेश  12.5 एकड़

 

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