Uttar Pradesh News: बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhatar Ansari) एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ओर जहां मुख्तार अंसारी को कुछ दिनों पहले गैंगेस्टर एक्ट में सजा सुनाया गया है. वहीं, दूसरी ओर मुख्तार के छोटे बेटे उमर (Umar Ansari) पर भी शिकंजा कसता जा रहा है. चुनावी आचार संहिता के उल्लघंन के मुकदमे में कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.
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मुख़्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर का मामला फंस गया
मऊ में 2022 के विधान सभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के विजय जलुस निकालने और रोड शो करने के मामले में पुलिस ने नगर कोतवाली में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ अन्य कुल 9 लोंगो के खिलाफ अलग -अलग कुल दो मुकदमे दर्ज किए थे. आज मऊ के MP-MLA कोर्ट में इसी मुकदमे में इन सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये और बाकी अन्य लोग अदालत में स्वयं मौजूद रहे. लेकिन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी अनुपस्थित रहा. जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP-MLA कोर्ट स्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की है.
बता दें कि 2022 के विधान सभा चुनाव के दौरान यह मुकदमा नगर कोतवाली मऊ में दर्ज किया था. जिसमें कोर्ट के समक्ष अवस्थित नही होने पर उमर अंसारी के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है. आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी के वकील राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि, ‘क्राइम नंबर 106/22 जिसमें अब्बास अंसारी , उमर अंसारी , मंसूर अंसारी , शाहिद लारी और अन्य नामजद थे. सुनवाई के दौरान जो लोग अनुपस्थित थे कोर्ट ने उनके खिलाफ NBW का आदेश जारी किया है. मुख्य रूप से उमर अंसारी अनुपस्थिति थे. आज आरोप तय नही हो पाया है. अगली तारीख 2 जून को दी गयी है.’
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