UP News Hindi: योगी सरकार ने प्रदेश के निजी और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात दी है. योगी सरकार ने यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है.
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यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान कटे थे. ऐसे में उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी चालान काटे गये हैं, उनके सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं. साथ ही, जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे भी. यह व्यवस्था सभी वाहनों पर लागू है.
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए. यूपी सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
शासन की ओर से इस संबंध में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में निर्देश भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है.
परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं. मालूम हो कि नोएडा में किसान इस तरह से चालान को निरस्त करने की मांग करते हुए धरना दे रहे थे. इससे पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के चालान माफ होने का रास्ता साफ हो गया है.
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं. हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है.
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