इटावा के चर्चित रेप मामले में दोषी करार मौलाना जरजिस को वाराणसी (Varanasi Crime news) की फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट ने गुरुवार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे कोर्ट ने 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था.
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दरअसल, वाराणसी के जैतपुरा इलाके की एक महिला ने मौलाना के ऊपर वर्ष 2016 में रेप का आरोप लगाया था. मौलाना जरजिस के खिलाफ 17 जनवरी, 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.
पीड़िता के अनुसार, मौलाना जरजिस वाराणसी में धार्मिक जलसों में तकरीर करने के लिए आता था. उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था. तकरीर के लिए आने के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना जरजिस से हुआ था. मौलाना जरजिस ने उसे एक होटल में बुलाया था.
पीड़िता ने बताया कि होटल में मौलाना जरजिस ने उसके साथ रेप किया था और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था. इसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार रेप किया था. आरोप है कि 19 नवंबर, 2015 को मौलाना जरजिस ने पीड़िता के घर जाकर उसके साथ फिर रेप किया था.
पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने समाज में बदनाम करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया.
काफी प्रयास के बाद भी जब मौलाना जरजिस ने पीड़िता की नहीं सुनी तो उसने वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी. एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.
इस खबर की शुरुआत में टॉप में शेयर किए गए Varanasi Tak के वीडियो पर क्लिक कर पूरा मामला विस्तार से देखें.
दुष्कर्म मामले में वाराणसी की कोर्ट से इटावा के मौलाना जरजिस को मिली 10 साल की कैद
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