Prayagraj News: आपने कर्मचारियों को बक्शीस लेते तो खूब देखा होगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कोर्ट जमादार की अनोखे ढंग से बक्शीस लेने की तस्वीर वायरल हो गई है. वहीं, मामले कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है. आपको बता दें कि यह कोर्ट जमादार अपनी कमर पर पेटीएम बारकोड स्केनर के जरिए अधिवक्ताओ से बक्शीश ले रहा था.
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बारकोड के ज़रिए वकीलों से बक्शीस लेने वाले कोर्ट जमादार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है. मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
निलंबन के आदेश में लिखा गया है कि ‘माननीय मुख्य न्यायधीश के 29.11.2022 के आदेश के तहत माननीय श्री न्यायमूर्ति अजीत सिंह के दिनांक 29.11.2022 के पत्र पर विचार करने के बाद पारित किया गया है जिसमें न्यायालय जमादार श्री राजेंद्र कुमार-1 कर्मचारी नंबर 5098 के खिलाफ सख्त कार्यवाई की गई है. बंडल लिफ्टर श्री राजेंद्र कुमार कोर्ट परिसर में पेटीएम बारकोड का उपयोग करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.’
वहीं, निलंबन अवधि के दौरान वह इस माननीय न्यायालय के नजारत अनुभग से जुड़ा रहेगा और अधोहस्ताक्षरी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगा. ये निलंबन का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग द्वारा पारित किया गया है.
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