₹1.5 लाख करोड़ के फ्रॉड का आरोप, HC ने अनिल अंबानी परिवार के खिलाफ रोकी कार्रवाई, ये कहा

पंकज श्रीवास्तव

• 03:34 AM • 30 Jun 2022

देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) उनकी पत्नी टीना अंबानी (Tina Ambani) और अन्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने डेढ़ लाख…

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देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) उनकी पत्नी टीना अंबानी (Tina Ambani) और अन्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने डेढ़ लाख करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड के मामले में उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने सेबी, आरबीआई और स्टेट बैंक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि अनिल अनिल अंबानी, टीना अंबानी सहित परिवार और कम्पनी के अन्य लोगों के खिलाफ बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

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कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है, इसलिए विरोधी पार्टियां अपना जवाब दाखिल करें. कोर्ट ने अब तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को की जाएगी. ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीत अग्रवाल और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने स्वतंत्र पत्रकार पवन कुमार की याचिका पर दिया है.

क्या है मामला?

16 मई को जहांगीराबाद थाने में स्वतंत्र पत्रकार पवन कुमार ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी. याची पवन कुमार ने कोर्ट में बताया कि इस मामले में सेबी ने जांच की और रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को फ्रॉड घोषित किया. याची ने 1514 करोड़ रुपये बैंक और 570 करोड़ रुपये लेनदारों के पैसों के फ्रॉड का आरोप लगाया गया है.

याची ने कहा कि इसमें स्थानीय पुलिस सही विवेचना नहीं कर सकती, इसलिए ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए. इस याचिका में ईडी को भी पक्षकार बनाया गया है. याची की अर्जी पर एसीजेएम बुलंदशहर के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.

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