ज्ञानवापी केस: इलाहाबाद HC की सिंगल जज बेंच से क्यों वापस लिया गया मामला? यहां जानिए वजह

भाषा

• 06:17 AM • 13 Sep 2023

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन के विवाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से वापस ले लिया गया है. अब इस विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच करेगी. जानिए इसके पीछे की वजह.

ज्ञानवापी केस में आया अपडेट.

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Gyanvapi case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर यह बताया है कि किन कारणों से काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी (Gyanvapi row) जमीन के विवाद को एकल न्यायाधीश से वापस लिया गया जो 2021 से इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे.

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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर ने यह कहते हुए इस मामले को वापस अपनी अदालत में लेने के निर्णय को न्यायोचित ठहराया कि एकल न्यायाधीश दो साल से अधिक समय से इन मामलों पर सुनवाई करते रहे, जबकि रोस्टर के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उक्त मामले को न्यायिक औचित्य, न्यायिक अनुशासन, मामलों की सूचीबद्धता में पारदर्शिता के हित में प्रशासनिक आधार पर एकल न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में लिया गया. मुख्य न्यायाधीश ने पाया कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया दो वर्ष से अधिक समय से इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे, यद्यपि रोस्टर के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था.

मुख्य न्यायाधीश ने 28 अगस्त को दिए अपने आदेश में यह उल्लेख भी किया कि 27 जुलाई को विवाद से जुड़े पक्षों में से एक पक्ष द्वारा एक शिकायत की गई जिसके बाद यह उनके संज्ञान में आया. शिकायती पत्र में इस ओर ध्यान दिलाया गया कि न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया निर्णय सुनाने के लिए 28 अगस्त की तिथि तय करने से पूर्व कम से कम 75 मौकों पर इस मामले में सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए इसे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ से वापस ले लिया गया.

मौजूदा मामला वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और चार अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया है. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है. यह वाद हिंदू पक्षों द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए दायर किया गया है. हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर पर दावा किया है, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है.

मुख्य न्यायाधीश ने 28 अगस्त के आदेश में यह भी कहा था कि इस मामले में 12 सितंबर, 2023 से नए सिरे से सुनवाई होगी. हालांकि, उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर तय की गई.

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