पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दी है. कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर स्टे दिया है. हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू नहीं हो सकेगा.
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चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं रोक कर उनसे निपटा जाएगा. उसके बाद में उनका तबादला होने दिया जाएगा. चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी. अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआई आर भी दर्ज हुई थी.
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अब्बास अंसारी की तरफ से दाखिल याचिका में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट से चार्जशीट को रद्द किए जाने की अपील की गई है. मामले में जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगाई है.
सांसद अफजाल पर लगे गैंगस्टर मामले में हुई सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने नए तथ्यों के साथ फ्रेश केस दाखिल करने की अनुमति दी. खुद को गैंगस्टर के आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर बीएसपी सांसद की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में नाम सामने आने के बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया था. गैंगस्टर के मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल अफजाल अंसारी की अर्जी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. निचली अदालत के फैसले को अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई है कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. इतना ही नहीं जिस केस से जुड़े होने के आरोप में उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई उस मामले में वह 2019 में ही बरी हो चुके हैं.
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