इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) से इत्र कारोबारी पीयूष बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पीयूष जैन के ठिकाने से बरामद कैश 196 करोड़ रुपये की बरामदगी के मामले में जमानत दे दी है. कैश बरामदगी के मामले में जमानत मिलने के बाद पीयूष जैन की रिहाई के रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पीयूष जैन के पास से मिले 23 किलो सोने के मामले में कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. कैश मामले में पीयूष जैन की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अगस्त को फैसला सुरक्षित किया था.
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जमानत की शर्तों के मुताबिक पीयूष जैन (Piyush Jain) को 10 लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा. साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा. गोल्ड बरामदगी के मामले में पीयूष जैन एक करोड़ की बैंक गारंटी व जमानत पहले जमा करवा चुके हैं. कोर्ट में पीयूष जैन के वकील ने बताया कि उनके पास से बरामद 196 करोड़ रुपये के टैक्स के रूप में 54 करोड़ रुपये पहले ही जमा करवाये गए थे. लिहाजा उनके खिलाफ टैक्स चोरी का मामला नहीं बनता है.
हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने पीयूष जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दी है. गौरतलब है कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी स्थित घर और कन्नौज स्थित फर्म में डीआरआइ अहमदाबाद की टीम ने दिसंबर 2021 में छापा मारा था. छापे में डीआरआइ को आनंदपुरी से 196 बरामद हुआ था, जबकि कन्नौज स्थित फर्म से 23 किलो विदेशी सोना और 600 लीटर चंदन का तेल बरामद हुआ था.
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