प्रयागराज: नोएडा के श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

पंकज श्रीवास्तव

• 09:48 AM • 23 Sep 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी पर…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट (Allahabad high court) सरकारी वकील से 3 हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. मामले में सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा.

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श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में गौतमबुद्ध नगर (Gautam buddh nagar) की जिला अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है. गौरतलब है कि पिछले दिनों नोएडा की ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया था. मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की.

त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत दर्ज किया गया है. धारा-482 के तहत मामला उनकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया.

आपको बता दें कि 16 अगस्त को गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में त्यागी की जमानत अर्जी खारिज की थी. हालांकि, अदालत ने नोएडा से फरार होने के बाद श्रीकांत को शरण देने के मामले में उसके दो सहयोगियों को जमानत दे दी थी.

एक अन्य मामले में अदालत ने त्यागी के अन्य 6 सहयोगियों को भी जमानत दे दी जिनपर नोएडा सेक्टर 93बी की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में छह अगस्त को कथित तौर पर जबरन घुसने का आरोप था.

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