प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में 10 जून को हुए बवाल के आरोपी मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान को ध्वस्त किए जाने के मामले में उनकी पत्नी और बेटी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई की जा सकती है.
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क्या है याची की मांग?
परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि ये मकान जावेद के नाम नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है. मकान को परवीन की मां ने उपहार में दिया था, जिसका नगर निगम और राजस्व के दस्तावेजों में याची का नाम दर्ज है. मगर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना जाने परवीन के पति के नाम 11 जून की रात में घर पर नोटिस लगा दिया और परिवार का पक्ष जाने बिना मकान को अवैध तरीके से जमींदोज कर दिया गया.
याची परवीन फातिमा ने दाखिल याचिका में कहा है कि घर जमींदोज होने के बाद उनका परिवार दूसरों के घरों में रहने को मजबूर है. याची परवीन फातिमा ने गुहार लगाई है कि याचिका की सुनवाई जल्द की जाए और मांग की है कि दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए कोई सरकारी आवास मुहैया कराया जाए. अब संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह इस मामले की सुनवाई की जा सकती है.
याची ने की नुकसान की भरपाई की मांग
याची परवीन फातिमा ने इस मामले में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग और हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है. दाखिल याचिका में यह भी शिकायत की गई है कि जावेद की पत्नी और बेटी को पुलिस द्वारा रात में उठाकर दो दिनों तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया. परवीन फातिमा के अधिवक्ता केके राय के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है कोर्ट अब 4 जुलाई को खुलेगी ऐसे में इस याचिका पर जुलाई के पहले हफ्ते में ये सुनवाई हो सकती है.
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