दस्यु सम्राट ददुआ के भाई और पूर्व सांसद बालकुमार ने कोर्ट में किया सरेंडर, व्यापारी से हड़पे थे 56 लाख

सिद्धार्थ गुप्ता

18 Aug 2023 (अपडेटेड: 18 Aug 2023, 05:53 PM)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda News) की MP-MLA कोर्ट ने दस्यु सम्राट ददुआ के भाई और पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को जेल…

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda News) की MP-MLA कोर्ट ने दस्यु सम्राट ददुआ के भाई और पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को जेल भेज दिया है. बालकुमार पटेल पर एक व्यापारी का 56 लाख रुपये हड़पने का केस दर्ज था. व्यापारी की शिकायत पर थाना कोतवाली नगर में पूर्व MP के खिलाफ 2020 में IPC की 419/ 420/ 406 धाराओ के तहत केस दर्ज किया था. बालकुमार के खिलाफ बांदा की कोर्ट ने NBW जारी किया था, लेकिन ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे थे, जिस पर इन्होंने आज बांदा कोर्ट में सरेंडर किया. वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन्हें जेल भेज दिया और अगली तारीख 21 अगस्त यानी सोमवार को लगाई है.

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दस्यु सम्राट ददुआ के भाई हैं बालकुमार

दरअसल, बालकुमार पटेल मिर्जापुर से सांसद रह चुके हैं. ये दस्यु सम्राट ददुआ के भाई हैं, जिनका एक समय बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साथ आसपास के इलाकों में नाम चलता था. इन्होंने 2020 में एक व्यापारी से खनन के मामले में 56 लाख रुपये लिए थे, आरोप है कि न तो इन्होंने उनके पैसो का खनन में हिस्सा दिया न तो मांगने पर वापस किया. जिस पर व्यापारी की शिकायत पर थाना कोतवाली नगर में बालकुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, तब कोर्ट ने इन्हें उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए थे. बालकुमार कोर्ट में उपस्थित भी नही हुए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी, जिस पर इन्हें राहत नही मिली और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें निचली अदालत में मामले की सुनवाई के लिए आदेश दिया था.

इधर बांदा की MP-MLA की अदालत ने NBW जारी किया था, जिस पर बालकुमार ने आज शुक्रवार को सरेंडर कर दिया. जिस पर कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया और सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त लगाई है. 

पुलिस ने दी ये जानकारी

कोर्ट के DGC विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि, ‘बालकुमार पटेल हैं पूर्व सांसद, जिन्होंने 2020 में एक व्यक्ति से खनन मामले में 56 लाख रुपये लिए थे, जिस पर बालकुमार ने खनन में हिस्सेदारी भी नहीं दी और न ही उनका पैसा वापस दिया. जिस पर वादी की शिकायत पर थाना कोतवाली में 419/ 420/ 406 के तहत केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने विवेचना करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें हाजिर होने का आदेश दिया लेकिन ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते रहे, वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली. जिस पर आज इन्होंने सरेंडर किया और पैसा हड़पने का मामले में कोर्ट ने आज जेल भेजा है. अगली सुनवाई 21 अगस्त लगाई गई है.’

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