बाहुबली बृजेश सिंह को बड़ी राहत! मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में HC ने दी जमानत

संतोष शर्मा

• 02:52 AM • 04 Aug 2022

बीते 12 सालों से वाराणसी जेल में बंद बाहुबली और पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को चर्चित उसर चट्टी कांड में जमानत मिल गई है. आपको…

UPTAK
follow google news

बीते 12 सालों से वाराणसी जेल में बंद बाहुबली और पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को चर्चित उसर चट्टी कांड में जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के आरोपी बृजेश सिंह को हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में सशर्त जमानत मिली है.

यह भी पढ़ें...

क्या है मामला?

गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहमदाबाद थानाक्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था. दिन में दोपहर 12.30 बजे हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत तीन लोगों की मौत हुई थी. इस हमले में बृजेश सिंह भी घायल हुए थे और तभी यह चर्चा हुई कि बृजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं.

सालों तक बृजेश सिंह अंडरग्राउंड रहे, उन्होंने अपना कारोबार छिपकर संचालित किया. बृजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. मगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद लंबे समय से बृजेश सिंह यूपी की वाराणसी जेल में बंद हैं.

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में बृजेश सिंह को सशर्त जमानत दी है. जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है. हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद गाजीपुर के इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है, सिर्फ एक गवाही पूरी हो पाई है.

बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बृजेश सिंह की जमानत को पहले खारिज करते हुए सुनवाई करने वाली निचली अदालत को 1 साल में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. मगर 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाया, जिस पर बृजेश सिंह की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत पर दोबारा अर्जी डाली गई थी.

गौरतलब है की ब्रजेश सिंह पर 41 आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें से 15 में वह बरी या डिस्चार्ज हो चुके हैं, सिर्फ तीन मुकदमों में विचारण चल रहा है. जिनमें से दो मुकदमों में वह जमानत पर हैं, सिर्फ इस एक मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली थी. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह को गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में भी जमानत दे दी है.

    follow whatsapp