कपिल देव सिंह हत्याकांड में 28 अगस्त को मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुना सकती है कोर्ट
गाजीपुर के कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को लेकर 28 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला…
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गाजीपुर के कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को लेकर 28 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.
मामले में फैसला 22 अगस्त को आना था, लेकिन सरकारी वकील ने गवाहों के बयान को पत्रावली में शामिल करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था. इसी प्रार्थनापत्र पर 28 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी.
साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि साल 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. दोनों मामलों को मिलाकर साल 2010 में गैंगचार्ट बनाया गया था और गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था. दोनों मामलों में मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है.
बता दें कि शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने गैंग चार्ट में शामिल केसों के गवाहों को मामले की पत्रावली में शामिल करने की मांग को लेकर कोर्ट में धारा 311 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की थी. इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी.
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