कपिल देव सिंह हत्याकांड: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस वजह से नहीं हो सकी सुनवाई

विनय कुमार सिंह

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गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के गैंगस्टर मामले में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. दरअसल, गाजीपुर के वकील हापुड़ मामले को लेकर हड़ताल पर थे. ऐसे में एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई नहीं हो सकी. 12 सितंबर को फिर से मामले की सुनवाई होगी.

22 अगस्त को गैंगस्टर के इस मामले में फैसला होना था, लेकिन एडीजीसी (क्रिमिनल) ने धारा 311 में एक याचिका कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मुख्तार के वकील लियाकत अली ने पत्रावली में गवाहों के बयान देने की संभावना व्यक्त की थी.

याचिका को न्यायाधीश ने 28 अगस्त को स्वीकार किया था, लेकिन न्यायाधीश की छुट्टी की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. मामला 2 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए तय किया गया, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से 5 सितंबर को फिर से सुनवाई की तारीख दी गई. हालांकि, मंगलवार को भी वकीलों की हड़ताल की वजह से 12 सितंबर को फिर से मामले की सुनवाई होगी.

बता दें कि 2009 में गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह हत्याकांड और 2010 में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले की सुनवाई गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है.

पिछले दो दशक से चल रहे इस मुकदमे में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई हैं और जल्द ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे इस गैंगस्टर केस में फैसला आ सकता है. पिछली तीन तारीखों से कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है.

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मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा,

“जिन दो मुकदमों का जिक्र करके गैंगस्टर बनाया गया है उसके मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं और गैंगस्टर के इस मुकदमे में भी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है.”

वकील लियाकत अली को मुख्तार अंसारी के बरी होने की पूरी उम्मीद है. फिलहाल, 12 सितंबर को क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे इस आपराधिक मुकदमे को लेकर अटकलों का बाजार भी खूब गर्म है, क्योंकि इसी कोर्ट द्वारा गैंगस्टर के एक मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को सजा भी हो चुकी है और दोनों लोग उस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत की शरण में हैं.

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