DND फ्लाईवे पर टोल लगेगा या नहीं अब बिल्कुल हो गया साफ!

यूपी तक

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DND फ्लाईवे पर अब नहीं लगेगा टोल! 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे अब टोल-फ्री रहेगा. यह फैसला लाखों दैनिक यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है.

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2016 के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एक निजी कंपनी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें टोल संग्रह को चुनौती दी गई थी.

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निजी कंपनी का टोल संग्रह अनुचित और अन्यायपूर्ण: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) द्वारा टोल संग्रह अनुचित और असंवैधानिक है. अदालत ने टोल संग्रह के लिए हुए समझौते को अमान्य करार दिया.

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NOIDA प्राधिकरण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

अदालत ने NOIDA प्राधिकरण को फटकार लगाई कि उन्होंने टोल संग्रह का काम NTBCL जैसी कंपनी को सौंपा, जिसे इसका कोई अनुभव नहीं था. यह जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये लेने का अनुचित तरीका साबित हुआ.
 

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9.2 किमी लंबे DND फ्लाईवे पर 2016 से टोल फ्री आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2016 में आदेश दिया था कि 9.2 किमी लंबे और आठ लेन वाले DND फ्लाईवे पर अब टोल नहीं वसूला जाएगा. यह आदेश फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की PIL के बाद आया था.

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PIL ने उठाया था टोल वसूली का मुद्दा

2012 में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि NTBCL द्वारा टोल वसूली अवैध और असंवैधानिक है. हाईकोर्ट ने इसे कानूनी प्रावधानों के खिलाफ करार दिया.

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UP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के खिलाफ था टोल समझौता

हाईकोर्ट ने कहा था कि टोल वसूली का अधिकार अनुबंध समझौते में 'अत्यधिक अधिकार' के तहत दिया गया था, जो यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है.

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाले वाहनों से टोल वसूलने के लिए निजी कंपनी एनटीबीसीएल को ठेका देना अनुचित है. (यह खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है.)

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