संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

यूपी तक

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उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर उनके आवास पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है.

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उन पर बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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बिजली विभाग की शिकायत के अनुसार, मीटर की जांच में पाया गया कि उसमें छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की गई.

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बिजली विभाग ने सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच बृहस्पतिवार सुबह बर्क के आवास पर निरीक्षण किया था.

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बर्क पर 24 नवंबर को हिंसा के दौरान भड़काऊ भाषण देने और लोगों को भड़काने का आरोप है.

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सांसद ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.
 

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सांसद का दावा है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है.

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बर्क के वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है.

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