ग्रेटर नोएडा में जिनके फ्लैट फंसे हैं उनके लिए 10 दिनों में आएगी योजना! अथॉरिटी को पड़ी भारी डांट

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फटकार:


सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) को खरीदारों की शिकायतों पर गंभीरता से काम न करने पर फटकार लगाई. साथ ही समय पर जवाब दाखिल न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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खरीदारों की समस्याओं को हल करने का आदेश
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएनआईडीए 10 दिनों में कोई ठोस योजना लेकर आए, जिससे फ्लैट खरीदारों की समस्याओं का समाधान हो. वरना सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएगा.

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'आप भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार'


प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "आप (जीएनआईडीए) इस समस्या का हिस्सा हैं. आपने इस गड़बड़ी को बढ़ने दिया. अब खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें."

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रुकी परियोजनाओं पर सुझाव:


अदालत ने जीएनआईडीए को सुझाव दिया कि वह जमीन अपने कब्जे में ले और खुद परियोजनाओं को पूरा करके फ्लैट खरीदारों को सौंपे.

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800 से ज्यादा खरीदारों का पक्ष रखा गया:


800 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है.

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पीएसयू कर सकती है रुकी परियोजनाओं का विकास


वकील ने कहा कि यह कंपनी न सिर्फ परियोजनाओं को पूरा करेगी, बल्कि जीएनआईडीए और अन्य को बकाया राशि का भुगतान भी करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विस्तृत हलफनामा:


सुप्रीम कोर्ट ने जीएनआईडीए से लीज डीड और जमीन आवंटन की पूरी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट के बयान से बढ़ी उम्मीदें:


सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की उम्मीद बन गया है. अदालत ने खरीदारों के हितों की रक्षा पर जोर दिया है.

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एनसीएलएटी के फैसले पर सुनवाई जारी:


सुप्रीम कोर्ट कर्ज में डूबी रियल्टी फर्म अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है, जिसमें 12 अपीलें शामिल हैं.

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फ्लैट खरीदारों के लिए 10 दिन में आएगी योजना:


सुप्रीम कोर्ट ने जीएनआईडीए से खरीदारों की परेशानियों को हल करने के लिए 10 दिन में ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया है.

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