यूपी में टीचर ट्रांसफर का नया नियम आया! जानिए कौन शिक्षक होंगे एलिजिबिल, क्या-क्या बदला

शिल्पी सेन

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Teacher Transfer Rule: Symbolic Image
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Uttar Pradesh teacher transfer policy: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खासतौर पर यह उच्च शिक्षा के टीचर्स के ट्रांसफर से जुड़ा मामला है. असल में योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है. इससे ट्रांसफर से जुड़ा एक नियम समेत कुछेक और बदलाव हुए हैं. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

ये सेवा नियमावली यूपी में उच्च शिक्षा, सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों पर लागू होगी. ऐसे शिक्षकों को अब 3 साल की सेवा के बाद ही ट्रांसफर का मौका मिल सकेगा. पहले शिक्षकों को ट्रांसफर का यह अधिकार 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद मिलता था. नई नियमावली से टीचर्स के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है. 

 

 

नई नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान भी है कि शिक्षक अपने संपूर्ण सेवा काल में केवल एक बार स्थानांतरण के हकदार होंगे. माना जा रहा है कि ख़ास तौर पर इससे महिला शिक्षकों को लाभ मिलेगा. नई नियमावली के तहत ट्रांसफ़र का आवेदन पत्र संबंधित डिग्री कॉलेज के प्रबंधतंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. इसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव किया जाएगा. प्रबंधतंत्र की सहमति के बाद आवेदन को निदेशक, उच्च शिक्षा के पास भेजा जा सकेगा. इससे ट्रांसफ़र में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी. साथ ही, अनावश्यक देरी से भी बचा जा सकेगा.

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