ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के ASI सर्वे वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हलचल तेज

संजय शर्मा

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Gyanvapi Case
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UP News: वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 दिसंबर तय कर दी है.

बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे किया गया था. इस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मंदिर में शिवलिंग मौजूद था. दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इसे सिर्फ फव्वारा बताया था. तभी से हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे करवाने की मांग कर रहा है. इसको लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया है. 

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ये भी कहा

बता दें कि हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले से संबंधित सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिए जाए. ये मांग भी हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई है. सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि इस मामले से संबंधित 15 केस जिला जज, सिविल जज समेत अलग-अलग कोर्ट में चल रहे हैं. सभी से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं. 

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हिंदू पक्ष ने मांग की है कि इन सभी मामलों को एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए. 

मुस्लिम पक्ष ने ये कहा

हिंदू पक्ष की इस मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष का भी बयान सामने आया है. मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष सील किए गए वजू खाने के इलाके का ASI सर्वे चाहता है. जिला अदालत ने ये मांग ठुकरा दी तो हिंदू पक्ष हाईकोर्ट चला गया, जहां से उसे अनुमति मिल गई. इसको लेकर अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं. ऐसे में अभी हमारी याचिका का फैसला लंबित है.

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