लोग अतीक की पत्नी शाइस्ता की खबर देखते रहे और इधर मुख्तार की बेगम अफशां के साथ हो गया खेल!
यूपी में बाहुबली नेता, माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की हत्या के बाद से मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही…
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यूपी में बाहुबली नेता, माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की हत्या के बाद से मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं. इस बीच सबकी निगाहें अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता की तरफ भी हैं. हर कोई इस सवाल के जवाब तलाश रहा है कि बेटे असद के एनकाउंटर और पति-देवर की हत्या के बावजूद शाइस्ता क्यों नहीं सामने आ रही है. इस बीच जब सबकी नजरें शाइस्ता से जुड़ी खबरों के ऊपर हैं, तो यूपी पुलिस ने दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां पर भी शिकंजा कस दिया है.
पुलिस के मुताबिक आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी पर मऊ पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 20/22 धारा 3(1) में वांछित अभियुक्ता अफशां अंसारी के कोर्ट के समक्ष हाजिर नही होने के कारण मऊ के एसपी अविनाश पांडेय ने यह इनाम घोषित किया है. अफशां अंसारी गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली हैं.
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अफशां में किस मामले पर कसा गया शिकंजा, यहां जानिए
मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के रैनि गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई और उस पर एक गोदाम का निर्माण कराया गया था. उस गोदाम को फर्म के द्वारा एफसीआई को किराए पर दिया गया था. यह फर्म पांच लोगों के नाम रजिस्टर्ड थी. इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, उसके दोनों साले अनवर सहजाद और आतिफ रजा साथ ही रविन्द्र नरायन सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की शामिल हैं. एंटी भू माफिया के तहत राजस्व विभाग के द्वारा जांच में यह पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा अनुसूचित जातियों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया गया. साथ ही कुछ और लोगों की जमीन भी गलत तरीके से ले ली गई थी.
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तत्कालीन तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जांच कराई. जांच में विकास कंस्ट्रक्शन फर्जीवाड़े की दोषी पाई गई. तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों सहित 05 लोगों के खिलाफ अवैध और फर्जी तरीके से जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज हुआ. इसमें मुकदमा अपराध संख्या 129 /20 में धारा 419 ,420 ,467,468, 471, 3/4 लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
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इसी मुकदमे के बाद जून 2021 में प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस फर्म के गोदाम के पीछे स्थित बाउंड्रीवाल को गिरा कर कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया गया. इस मुकदमे में आफशां अंसारी के अलावा बाकी चारों अभियुक्त कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं. मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी तब से ही फरार है. बाद में इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए 31 जनवरी 2022 को 20/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया. इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद भी अफशां अंसारी लगातार फरार रहीं.
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मऊ पुलिस ने कई बार गाजीपुर जनपद में उनके आवास और संभावित ठिकानों पर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन फलता नहीं मिली. मुख्तार अंसारी की पत्नी के द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी जमानत नहीं कराए जाने और लगातार नोटिस के बाद भी फरार रहने के कारण 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. गाजीपुर में भी अफशां पर गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में पहले 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. अब गाजीपुर पुलिस ने उसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है.
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