अतीक-अशरफ के हत्यारे लवलेश का है जुर्म की दुनिया से पुराना नाता, देखें ‘क्राइम कुंडली’
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ (Atiq Ahmed Murder Case) की शनिवार रात गोली मार…
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ (Atiq Ahmed Murder Case) की शनिवार रात गोली मार कर हत्या कर दी गई. मौके पर वारदात को अंजाम देने वाले तीन हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तीनों हत्यारों से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं इस मामले में नए-नए खुलासे भी हो रहे हैं. वही अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले शूटर्स में से एक लेवलेश तिवारी का जुर्म के दुनिया से पुराना नाता रहा है.
लेवलेश का जुर्म की दुनिया से पुराना नाता
उत्तर प्रदेश के बांदा का रहने वाला शूटर लवलेश तिवारी ने जिले में हनक बनाने की कई बार कोशिश की थी, जिसके चलते वो कई बार जेल भी गया था. एक लड़की से सरेआम छींटाकशी करने के मामले में लवलेश के खिलाफ छेड़खानी सहित पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था. जिसमे बांदा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इसको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी.
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क्या था मामला
कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी 2020 को दोपहर में युवती अपने एक सहेली के साथ जा रही थी. रास्ते मे रुककर वह चाट खाने लगी, लवलेश तिवारी अपने साथियों के साथ वहां पर बैठा था. उसने युवती को बुरी नियत से आकर पकड़ लिया. लड़की के विरोध करने पर लवलेश ने उसके साथ मारपीट की और उसे उठाकर ले जाने लगा. आसपास के लोगों ने जब बीच बचाव किया तब जाकर लवेलश अपने साथियों के साथ मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला.
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने शिकायत के आधार पर 354, 323, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और आरोपी को जेल भेज दिया था. साथ ही युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जिसमे कई चोटे भी दिखाई दी. कोर्ट के अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि आरोपी उसी दौरान जेल में था, तब जमानत याचिका दायर की गई थी. जिस पर विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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