बहराइच: दुष्कर्म के आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने 27 दिन में ही दिया फैसला

राम बरन चौधरी

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बहराइच में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट के एक नाबालिक बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को दोष सिद्ध करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने आरोप निर्धारण से मात्र 27 दिनों के भीतर युवक को सजा सुनाई. कोर्ट ने इसके साथ एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने यह फैसला चार्जशीट दाखिल होने के 27 दिन के अंदर हुआ. जबकि घटना के 67वें दिन पीड़िता को न्याय मिल गया है.

गौरतलब है कि जिले के थाना मुर्तिहा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी एक पिता ने 30 अक्टूबर को तहरीर देकर धर्मापुर बेझा गांव निवासी 18 वर्षीय मुक्कू पर सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. पिता ने थाने पर दी गई तहरीर में कहा था कि 30 अक्टूबर को उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी आरोपी मुक्कू ने बेटी जबरदस्ती अपने साथ ले गया. युवक ने निर्जन स्थान पर ले जाकर उनकी बेटी के सात दुष्कर्म किया.

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तहरीर के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार राणा ने पाक्सो एक्ट और धारा 376 आई पी सी के तहत मामला दर्ज कर घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य संकलन किया. पीड़िता का धारा 161 के तहत बयान दर्ज किया और फिर उसका अदालत में पर बयान दर्ज कराया. अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में सबसे खास बात यह रही की पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने इस मामले में विशेष रुख अपनाते हुए आरोप निर्धारण के महज 27 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाया. आरोपी को एक लाख अर्थ दंड समेत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया.

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