आजम खान के घर पर छापेमारी के दौरान बुलाए गए थे सुनार, जानिए कितनी संपत्ति है इनके पास
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नेता आजम खान की मुश्किलों में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है.…
ADVERTISEMENT
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नेता आजम खान की मुश्किलों में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है. बता दें कि आजम खान के रामपुर स्थित आवास पर इनकम टैक्स विभाग के छापे की कार्रवाई बुधवार से शुरू होकर गुरुवार तक चली. कार्रवाई के वक्त गोल्ड वैल्यूएशन के लिए विभाग की टीम ने लखनऊ से 2 सुनार भी बुलाए थे. ऐसे में जब आजम के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है, तब यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर उनके पास कितनी संपत्ति है. इसे जानने के लिए यूपी तक की टीम ने 2022 के विधानसभा चुनाव के समय आजम खान की ओर से दायर एफिडेबिट के पन्ने पलटे हैं. खबर में आगे जानिए आजम के पास कितनी संपत्ति है?
पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कितनी थी आजम की आय?
2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आजम खान ने रामपुर सीट से लड़ा था. तब आजम द्वारा फाइल किए गए एफिडेबिट के अनुसार,
- 2020-21 ———10,12,730 रूपये
- 2019-2020 ——- 3,79,250 रुपये
- 2018-19——– 5,80,190 रुपये
- 2017-18——- 5,76,950 रुपये
- 2016-17——- 16,27,930 रुपये
आजम के पास कितनी थी नकदी?
एफिडेबिट के अनुसार, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त आजम के हाथ में 12350 नकदी थी, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फात्मा के पास 23100 नकदी थी.
बैंक में कितने रुपये थे जमा?
आजम के एफिडेबिट के मुताबिक, SBI के अकाउंट नंबर- 10223013717 में उनका बैलेंस 32,52,190 रुपये था. SBI के एक अन्य अकाउंट में उनका बैलेंस 5960566 रुपये था. वहीं, हमसफर रेसॉर्ट एंड बैंक्विट के OBC रामपुर के अकाउंट नंबर 03301131002107 में बैलेंस 408367 रुपये था. इसके अलावा एक अन्य सहकारी बैंक में 5000 रुपये बैलेंस था.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
कौनसी कार है आजम के पास?
एफिडेबिट के अनुसार, 2022 के चुनाव के समय आजम के पास वॉल्वो S90D मॉडल की लग्जरी कार थी. इसकी कीमत 51 लाख 90 हजार रुपये है.
कौनसे हैं आजम के पास हथियार
आपको बता दें कि आजम के पास 30000 रुपये की रिवॉल्वर और 20000 रुपये की बोर राइफल है.
आजम खान की संपत्ति का सकल मूल्य कितना?
2022 के आंकड़ों के हिसाब से तब आजम खान की संपत्ति का सकल मूल्य 1,49,54,281 रुपये था.
ADVERTISEMENT
गौरतलब है कि रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने पिछले साल आजम खां को नफरत भरा भाषण देने के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया था. यह मामला वर्ष 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक सार्वजनिक बैठक में दिए गए खान के सम्बोधन से सम्बन्धित था. इस मामले में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके आजम को सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT