‘बांदा जेल से बाहर निकल दूसरे राज्य की जेल जाना चाहता है मुख्तार अंसारी’, SC ने दिए ये निर्देश

संजय शर्मा

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Mukhtar Ansari: कहते हैं कि वक्त पलटने में देर नहीं लगती. कुछ ऐसा ही इन दिनों माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) के साथ हो रहा है. ये वही मुख्तार अंसारी है, जो जेल में बैठे-बैठे ही पूरे प्रदेश को हिला डालता था. ये वही मुख्तार अंसारी है, जिसके आगे यूपी की कानून व्यवस्था बेबस नजर आती थी. मगर आज जब मुख्तार के दिन पलटे हैं और ये बुरी तरह से कानूनी शिकंजे में फंस चुका है, तो मुख्तार को जेल में अपनी जान की चिंता तक सताने लगी है. 

दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपने पिता मुख्तार को बांदा जेल से निकालकर किसी दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने की मांग की है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार के वकील की याचिका खारिज की

बता दें कि मुख्तार अंसारी की तरफ से देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार के वकील की उन दलिलों को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्तार वाले केस में कई आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं तो कई जेल में मारे जा चुके हैं. ऐसे में मुख्तार अंसारी को भी बांदा जेल में खतरा है.

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बता दें कि मुख्तार के बेटे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से बाहर निकालकर उसे किसी दूसरे राज्य की जेल में भेज दिया जाए. मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने और सुरक्षा के मामले में यूपी सरकार से निर्देश लेकर फिर  सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कहा है

यूपी सरकार की तरफ से क्या कहा गया?

बता दें कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया. यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है.

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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि अगर मुख्तार अंसारी को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है तो वह भी मुहैया करवाई जाए.

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