1500 पन्नों में ज्ञानवापी का सच! सीलबंद रिपोर्ट पर भड़के हिंदू पक्ष के वकील, ये सब कहा
Varanasi News : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आज यानी सोमवार को वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi News) की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी…
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Varanasi News : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आज यानी सोमवार को वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi News) की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है. सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है. एएसआई ने 1500 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है. वाराणसी के जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है.रिपोर्ट लेकर एएसआई की टीम अपने वकील के साथ जिला जज कोर्ट में मौजूद रहे.
"सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सबमिट की गई है"
ज्ञानवापी मामले में ASI द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने के दौरान बोले ASI Additional Standing Counsel राहुल मिश्रा, सुनिए।#GyanvapiCase #Varanasi pic.twitter.com/BBsaljgpEN
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वादियों को दी जाएगी कॉपी
जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ ASI रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी. हिन्दू पक्ष से सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील्ड रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है, कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट दाखिल नहीं की जानी चाहिए. मालूम हो कि इससे पहले बीते 30 नवंबर को एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीसरी बार 10 दिन का अतिरिक्त समय अदालत ने दिया था. इसके साथ ही अदालत ने यह भी उम्मीद जताई थी कि ASI अब आगे और समय की मांग नहीं करेगा.
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"ASI ने आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है"
ASI द्वारा सर्वे रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने पर बोले हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन, सुनिए।#Gyanvapi #ASI #GyanvapiSurveyReport #Varanasi pic.twitter.com/Cm4Kx6KwYm
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कोर्ट ने दिया था ये आदेश
गौरतलब है कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था. 24 जुलाई से एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था. दो नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है.
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