उमेश पाल हत्याकांड पर अतीक अहमद ने कहा- ‘मैं जेल में था तो मर्डर कैसे कर सकता हूं?’
माफिया अतीक अहमद बुधवार को गुजरात के साबरमती जेल वापस पहुंच चुका है. साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में अतीक अहमद को रखा जाएगा.…
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माफिया अतीक अहमद बुधवार को गुजरात के साबरमती जेल वापस पहुंच चुका है. साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में अतीक अहमद को रखा जाएगा. अतीक को मंगलवार को यूपी पुलिस की एक टीम प्रयागराज के नैनी जेल से लेकर साबरमती जेल के लिए निकली थी. साबरमती जेल में वापस पहुंचने के बाद उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद ने कहा कि ‘मैं जेल में था तो मर्डर कैसे कर सकता हूं?’
प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसे साबरमती केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल) के लिए शाम को रवाना कर दिया गया था.
17 साल पुराने मामले में अतीक को हुई सजा
गौरतलब है कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी.
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राजू पाल हत्याकांड मामले में उमेश पाल था गवाह
उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का चश्मदीद गवाह था. राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है.
उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था.
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24 फरवरी को उमेश पाल की हुई थी हत्या
उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के दौरान अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद था.
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पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था.
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अतीक को किसी मामले में हुई पहली बार सजा
फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है. उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई है.
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