हेट स्पीच मामले में आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है. बताया जा रहा है कि याचिका के औचित्यहीन हो जाने की वजह से खारिज किया गया है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इसी आधार पर आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है.
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यह मामला 2019 से जुड़ा है, आजम खान ने हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बता दें कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट हेट स्पीच के मामले में 27 अक्टूबर को ही फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहरा चुकी है.
हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है. इस सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. वहीं हेटस्पीच के मामले में आजं खान को सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर सीट पर अब उप चुनाव हो रहा है.गौरतलब है कि आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहने पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था.
आजम खान के इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ था. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया था. ध्यान देने वाली बात है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी.
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