हेट स्पीच मामले में आजम खान ( Azam Khan) को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. आजम खान मंगलवार को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और सुनवाई के बाद उनकी रेगुलर बेल को मंजूर कर दिया गया. अक्टूबर महीने में आजम खान को हेट स्पीच का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद नियम के तहत रामपुर (Rampur) से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
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अब सेशन कोर्ट में जब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा, इस मामले में आजम खान जमानत पर रहेंगे.
आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया फर्स्ट एसीजीएम रामपुर की कोर्ट से आजम भाई को हेट स्पीच के मामले में जो कन्विक्शन हुआ था, कुछ दिन पहले उसके खिलाफ में उन्होंने एक अपील फाइल की थी. क्रिमिनल अपील फाइल करने के बाद उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी. लेकिन फाइनल बेल के लिए आज तारीख नियत थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को कोर्ट ने बैल ग्रांट कर दी है. अब यह ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील बेल पर रहेंगे.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेल मंजूर कर दी गई है. अपील के दौरान वह बेल पर रहेंगे. मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
गौरतलब है कि रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 27 अक्टूबर को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया.
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