Unified Pension Scheme: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है. बता दें कि इस पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है. मोदी कैबिनेट ने इसपर अपनी मुहर लगा दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है. बता दें कि इस नई पेंशन योजना का सीधा असर 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा.
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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है? आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 सालों तक काम करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद, उसके आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी पर 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
दूसरी तरफ अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 सालों तक ही अपनी नौकरी करता है और फिर वह रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 10 हजार रुपये की पेंशन इस स्कीम के तहत दी जाएगी.
पेंशनभोगी की मौत के बाद क्या होगा?
अब सवाल ये है कि अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है, तो फिर उसके परिवार का क्या होगा? बता दें कि सरकार ने इसकी भी योजना बनाई है. इस स्कीम के तहत अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मौत के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा. इसी के साथ हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर कर्मचारी को मिलेगा.
आपको बता दें कि इस योजना का फायदा करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का अधिकार भी होगा.
कब से लागू होगी ये नई पेंशन स्कीम
सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी. इस पेंशन योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें सुरक्षित पेंशन योजना दी जाए. उनकी मांग को देखते हुए सरकार ये पेंशन स्कीम लेकर आई है.
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