Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मजदूर के बेटे अतुल अब IIT धनबाद में पढ़ाई करेगा. परीक्षा पास करने के बावजूद एडमिशन फीस ना जमा कर पाने के कारण उसे IIT में दाखिला नहीं मिला था. जिसके बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 30 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाया.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस जमा करने की डेडलाइन समाप्त होने पर छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता. अतुल को अतिरिक्त सीट पर प्रवेश दिया जाएगा और छात्रावास आदि सुविधाएं भी मुहैया करानी होंगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अतुल ने यूपी तक से बात करते हुए खुशी जताई.
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अतुल ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "जो रेल पटरी से उतर गई थी, वो वापस पटरी पर आ गई. अब मैं मेहनत कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा करूंगा."
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस जमा करने की डेडलाइन समाप्त होने पर छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता. अतुल को अतिरिक्त सीट पर प्रवेश दिया जाएगा और छात्रावास आदि सुविधाएं भी मुहैया करानी होंगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से दाखिला पा चुके छात्रों पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतुल के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके प्रवेश को कोई रोक नहीं सकता.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि 18 वर्षीय अतुल को जेईई में अच्छे स्कोर की वजह से आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की सीट पहले राउंट में अलॉट हो गई थी. लेकिन खराब आर्थिक स्थिति के चलते लास्ट डेट 24 जून तक फीस के पैसाने जुटाने में समय लग गया. अतुल तय समय पर अपनी 17 हजार जमा नहीं कर पाया. छात्र की मानें तो उसके गरीब परिवार ने किसी तरह गांव वालों से उधार पैसे लेकर इकट्ठा तो कर लिए थे लेकिन उस दिन छात्र अतुल ऑनलाइन वेबसाइट पर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाया था लेकिन वह आखिरी समय में अपनी फीस जमा नहीं कर पाया.
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