सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता की याचिका पर यूपी विधान परिषद के सभापति कार्यालय से मांगा जवाब

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10 Feb 2023 (अपडेटेड: 14 Feb 2023, 08:55 AM)

उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) लाल बिहारी यादव द्वारा दायर उस याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद…

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उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) लाल बिहारी यादव द्वारा दायर उस याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति के कार्यालय से जवाब मांगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है.

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के रूप में उनकी मान्यता वापस लिये जाने को बरकरार रखा था.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने यादव की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति के कार्यालय को एक नोटिस जारी किया, जिसने अधिसूचना जारी कर सात जुलाई, 2022 को याचिकाकर्ता की एलओपी के रूप में मान्यता वापस ले ली थी.

यादव की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है.

पीठ ने कहा कि विपक्षी पार्टी से वह जो समझती है वह एक राजनीतिक दल है, जो सरकार का हिस्सा नहीं है.

उसने कहा, ‘‘हमें यह देखना है कि क्या कानून के तहत ऐसा कोई नियम है कि विपक्ष का नेता उस पार्टी से होगा, जिसके पास एक निश्चित संख्या में सीट होंगी.’’

दीवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, जिनमें से 90 निर्वाचित और 10 मनोनीत हैं. पीठ ने दीवान से पूछा कि सपा के सदन में कितने सदस्य हैं.

दीवान ने कहा, ‘‘नौ हैं, लेकिन हमारी समझ यह है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है.’’

उन्होंने दिल्ली विधानसभा की एक स्थिति का जिक्र किया, जहां विपक्ष के पास 70 में से केवल तीन सदस्य थे, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी.

पिछले साल 21 अक्टूबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें विधान परिषद के प्रमुख सचिव द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. अधिसूचना में एलओपी के रूप में उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी. सपा नेता ने अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है.

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