Supreme Court On Bulldozer Action : 'बुलडोजर एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर दिये गये फैसले का यूपी की योगी सरकार ने स्वागत किया है. यूपी सरकार ने इसे सुशासन और कानून के राज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. सरकार ने अपने बयान में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि इससे अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न होगा.
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योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद योगी सरकार की ओर से इस बारे में प्रतिक्रिया जारी की गई. इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कानून राज की पहली शर्त सुशासन होती है. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है. वह स्वागत योग्य है. हालांकि यह केस दिल्ली से संबंधित था और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यह निर्णय व्यापक प्रभाव डाल सकता है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से सब पर कानून का राज लागू होता है. योगी सरकार ने अपने बयान में साफ कर दिया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेशदिल्ली से संबंधित था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी.
बुलडोजर पर 'सुप्रीम' ब्रेक
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को दिए अपने फैसले में बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन्स जारी कीं हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी पर मामला दर्ज होने या दोषी ठहराए जाने के बावजूद घर तोड़ना सही नहीं है. अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते और अगर गलत तरीके से कार्रवाई की गई है तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी बढ़ गई है.पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अन्य नेताओं ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है. मायावती ने अपने बयान में कहा कि बुलडोजर का छाया आतंक अब समाप्त होगा. अन्य पार्टियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इससे प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है.
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