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उत्तर प्रदेश में गरीब बेटियों के विवाह में मदद करने के लिए यूपी सरकार एक योजना लाई है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हर बेटी को 51 हजार रुपये की राशि मिलेगी.
वहीं सामूहिक विवाह में 10,000 से ज्यादा बेटियों की शादी होगी.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.
बता दें कि आवेदन केवल शादी के दिनांक 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक स्वीकार्य है.
बेटी की उम्र प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की नकल, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी या चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा.
उम्र प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में बेटी की उम्र का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से कराना होगा.
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